24 April 2016

AUTHORISED PERSON TO CHALLAN OF A VEHICLE

क्याहै एचएमवीआर का प्रारूप : सरकारके 29.10.2003 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ‘द हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993’ के अध्याय-12 में क्रम संख्या 224, 225 और 226 में सेक्शन 213 के तहत प्रावधान है कि यातायात नियंत्रण, संचालन और उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार किसे है। इसमें साफ है कि यातायात संबंधी संपूर्ण कार्रवाई स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर, सहायक/संयुक्त ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर, सहायक/संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरियाणा हाईवे पेट्रोल एवं रोड सेफ्टी के पास है। अबदूसरी बार होगी सूचना आयोग में सुनवाई –मांगीगई सूचना के एवज में 1 जून 2016 को प्रदेश सूचना आयोग की सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगी। इसमें जनसूचना अधिकारी को जवाब दाखिल करना है कि चालान किन शक्तियों के तहत काटा जा रहा है। 5 अप्रैल 2016 को भी सुनवाई हो चुकी है।
जितेशमल्होत्रा, एसीपी हेडक्वार्टर एवं जन सूचना अधिकारी, पुलिस विभाग –मुझे जानकारी नहीं है। इन दिनों मैं किसी अन्य मामले की जांच में हूं। बतौर जन सूचना अधिकारी जो सूचना उपलब्ध हुई होगी, वह दी गई होगी। हनीफ कुरैशी, सीपी फरीदाबाद —पुलिस तो एमवी एक्ट के तहत ही चालान काटती है। एमवी एक्ट में पुलिसकर्मियों को चालान काटने की शक्तियां प्रदत्त है या नहीं, ये तो मैं उसे पढ़कर ही बता सकता हूं। लेकिन जैसा कि आरटीआई का हवाला दिया है, यदि ऐसा है तो गजट नोटिफिकेशन में संशोधन हो सकता है। यह सरकार के स्तर का मामला है। एके बहल, आरटीआई एक्टिविस्ट—हवलदार को चालान काटते देखा तब पता लगाने का विचार आया –सड़कके किनारे दसवीं जमात पास हवलदार धड़ाधड़ चालान काट रहा था। उसने जिसके पास हेलमेट और दस्तावेज पूरे थे, उसका भी चालान काट दिया। बाइक चालक का चालान ड्राइविंग विदआउट सीट बेल्ट के आरोप में काट दिया। तब मैंने पता किया कि जो चालान काट रहा है, उसे यह शक्ति है या नहीं। हरियाणा में पुलिस को चालान काटने की शक्ति प्राप्त नहीं है।