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|| A warm welcome to you, for visiting this website - RAMESH KHOLA || || "बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच अर्थात दुष्ट के सिवाय कुछ नहीं है"- चाणक्य ( कौटिल्य ) || || "पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता" - चाणक्य (कौटिल्य ) || || "एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए, उसे जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए" - चाणक्य (कौटिल्य ) || || "कुमंत्रणा से राजा का, कुसंगति से साधु का, अत्यधिक दुलार से पुत्र का और अविद्या से ब्राह्मण का नाश होता है" - विदुर || || सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास - गोस्वामी तुलसीदास (श्रीरामचरितमानस, सुंदरकाण्ड, दोहा संख्या 37) || || जब आपसे बहस (वाद-विवाद) करने वाले की भाषा असभ्य हो जाये, तो उसकी बोखलाहट से समझ लेना कि उसका मनोबल गिर चुका है और उसकी आत्मा ने हार स्वीकार कर ली है - रमेश खोला ||

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12 October 2017

RTI





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Right To Information 
 सरकारी विद्यालयों में कार्यरत क्लर्क के कार्य :
1. Clerk विद्यालय के कर्मचारियों की सर्विस बुक की प्रत्येक entry (service verification, annual increment, leave balance ) , प्रत्येक डाक या रिपोर्ट या दस्तावेज़ पर ,e-salary से बनने वाले वेतन बिलों एवं अन्य financial matters से सम्बन्धित दस्तावेज़ों पर स्कूल मोहर के नीचे अपने initial sign करने के लिए बाध्य है 
2.  Clerk के लिए computer knowledge का test पास करना एवं typing test पास करना अनिवार्य है। यदि क्लर्क यह दोनो test पास नहीं करता है तो उसे annual increment नहीं दिया जा सकता। वह विद्यालय के समस्त online कार्य जैसे ई मेल, PFMS, e-salary, HRMS, MIS आदि करने के लिए बाध्य है। यदि बिना computer knowledge का test पास किए कोई DDO clerk को annual increment का लाभ दे रहा है तो मुख्य सचिव के आदेश अनुसार DDO दोषी है और उसके वेतन से recovery करके कार्यवाही किए जाने का पात्र है।
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प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्‍तांक निजी सूचना नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता: सूचना आयोग

           राजस्थान सूचना आयोग ने राज्य में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के तहत कहा है कि भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के बारे में जानकारी को तृतीय पक्षकारों की सूचना बता कर, सूचना का अधिकार कानून के तहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता जयपुर: (नवम्बर, 2017 )  राजस्थान सूचना आयोग ने राज्य में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के तहत कहा है कि भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के मिले अंकों के बारे में जानकारी को तृतीय पक्षकारों की सूचना बता कर, सूचना का अधिकार कानून के तहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता. राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने कहा कि इससे चयनित अभ्यर्थियों की निजता भंग नहीं होती. उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता के लिए अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक करने चाहिए. 

विजिटर्स के लिए सन्देश

साथियो , यहां डाली गयी पोस्ट्स के बारे में प्रतिक्रिया जरूर करें , ताकि वांछित सुधार का मौका मिले : रमेश खोला

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