Form to submit in you DC OFFICE
यह फार्म भर कर अपने डीसी ऑफिस में जमा करवाए
चाहे आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा हो
सहारा रिफंड बारे आवश्यक बातें
1. पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान अभी किया जा रहा है वह तीन चरणों में रहेगा प्रथम चरण में जो लोग पोर्टल पर डिमांड करेंगे उन सभी को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। द्वितीय चरण में 30 हजार रुपये और तृतीय चरण में उनका जो बकाया पैसा है वह संपूर्ण ब्याज सहित लौटा या जाएगा।
2. 31 मार्च 2023 तक के सभी परिपक्व खातों की डिमांड करनी है। अभी यह भुगतान का प्रथम चरण है इसमें 31 मार्च 2023 तक के खाते ही स्वीकार किए जाएंगे उसके बाद में अगला चरण जब आएगा तब उसमें उसके बाद के परिपक्व खातों की भी डिमांड ली जाएगी और उनका भी पैसा दिया जाएगा
3. जो खाते ट्रांसफर नहीं हुए हैं एक दूसरे के नाम उनका भुगतान जो जमा करता के नाम है उन्हीं के नाम भुगतान किया जाएगा उनके ही कागज पत्र लगाए जाएं। जिनका खाता ट्रांसफर हो गया ₹10 की ट्रांसफर की रसीद कट चुकी उनका पेमेंट ट्रांसफ्री यानी की जिसने खाता ट्रांसफर लिया है उनके नाम पेमेंट होगा उन्हीं के कागज लगाए जाएं।
4. नाम करेक्शन के तहत गाइडलाइन मिली है कि जैसे कमला देवी और केवल कमला नाम ऐसी स्थिति के कागज स्वीकार किए जाएंगे और उनका भुगतान किया जाएगा जहां कुमार वर्मा शर्मा या उपनाम सरनेम लगा हुआ है उसे भी संस्था के द्वारा वेरीफाई कर भुगतान किया जाएगा कुछ कार्यकर्ताओं के नाम जैसे सुनील कुमार को एस के लिखा गया उसे भी भुगतान के लिए स्वीकार किया जाएगा
5. जो भी कागज पोर्टल पर लोड किया जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया है इसमें और अभी कुछ ऐड किया जाएगा जिसमें प्रत्येक समस्या का समाधान मिलेगा।
6. ब्याज पर टीडीएस कटेगा सरकारी नियमानुसार
7. पोर्टल में अपडेट इस प्रकार से किया जा रहे हैं की रसीद नंबर डालते ही खाता संख्या ऑटोमेटेकली आ जाएगा और खाता नंबर डालते ही रसीद नंबर भी आएगा बैंक खाता पुराना जुड़ा हुआ है जो बंद है अपडेट करवाना है उसके लिए बैंक में जाकर नए खाते को अपडेट करना है। #Copy & Paste For public Interest
टोल फ्री नंबर
1800 103 6891
1800 103 6893
सहकारिता मंत्रालय , भारत सरकार
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SEBI
Refund to PACL Investors
PACL INDIA LTD. के पैसे मिलने की प्रक्रिया शुरू
आवेदन : 2 फरवरी 2019 से 30 अप्रेल 2019 तक
आवश्यक दस्तावेज
आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे -
ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं. ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए. अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं. बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है. सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा. इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है.
आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे -
* PACL बॉन्ड
*Total जमा राशि भी लिखें
* पैनकार्ड
* candidate photo
* बैंक पास बुक, / cancelled cheque / बैंक से खाता वेरिफिकेशन पत्र
* Mob. no. ग्राहक स्वयं/परिवार के ही लिखें।
नोट:- आपके पास जितनी भी रसीदें हैं सभी अपलोड करनी है।ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं. ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए. अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं. बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है. सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा. इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है.
पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे-बड़े निवेशकों के लिए बीते दिनों अच्छी खबर आई कि अब उन्हें उनका पैसा वापस मिल सका है.SEBI ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रहे जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने फैसला किया है कि अब निवेशक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं.
क्लेम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होंगा. अगली बार लॉनइन करने के लिए आपको पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा. दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा पीएसीएल के सर्टिफिकेट पर लिखा है. नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी.
अगर पैन कार्ड न हो तो ?
बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता है. इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. यदि पीएसीएल खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं. सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी.
Name of the investor as per PACL Certificate
Amount claimed (in rupees)
Claimant’s mobile number
PACL Scheme Payment Registration number
Scanned copy of PACL Certificate
Scanned copy of PAN Card / Aadhaar Card
Bank account number and IFSC
Whether land has been allotted to the claimant investor by PACL
Scanned copy of the latest Bank Statement showing the last three transactions.
(The Applicants should ensure that the latest Bank Statement uploaded must
clearly show the name, address, bank account number and IFSC)
Note- This post is only for *public assistance* PACL Investors
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