Toll Free No : 1800-11-5526
जिन किसान भाइयो ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा रखा है; वह अपनी ओलावृष्टि या अन्य आपदा से नष्ट फसल के क्लेम हेतु संबंधित ब्लाक /उपमंडल/जिला स्तर के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में बीमित किसान होने के प्रमाण ( बैंक द्वारा फसल का प्रीमियम काटने का कोई दस्तावेज) सहित प्रारूप-1 (Proforma-1) भरकरआपदा के 72 घंटे के अंदर अंदर कृषि विभाग में जमा कराएं
प्रारूप-1
समस्या समाधान न होने पर , इस योजना के "किसान वेलफेयर सेक्शन" में भी संपर्क कर सकते हैं.
इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी pmkisan-hqrs@gov.in है.
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जिन किसान भाइयो ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा रखा है; वह अपनी ओलावृष्टि या अन्य आपदा से नष्ट फसल के क्लेम हेतु संबंधित ब्लाक /उपमंडल/जिला स्तर के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में बीमित किसान होने के प्रमाण ( बैंक द्वारा फसल का प्रीमियम काटने का कोई दस्तावेज) सहित प्रारूप-1 (Proforma-1) भरकरआपदा के 72 घंटे के अंदर अंदर कृषि विभाग में जमा कराएं
प्रारूप-1
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि ( Rs 2000 *3 = 6000 ) यदि आपके बैंक खाते में नहीं आ रही तो सोमवार से शुक्रवार तक इन फ़ोन न 011-23381092 पर इसकी सूचना दें या pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल करें
समस्या समाधान न होने पर , इस योजना के "किसान वेलफेयर सेक्शन" में भी संपर्क कर सकते हैं.
इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी pmkisan-hqrs@gov.in है.
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हरियाणा : परिवार समृद्धि योजना
पात्रता की शर्तें
* आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
* परिवार ( परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर वाले परिवार ) की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए (परिवार के सभी बैंक खातों की सूचना)
* 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक की भूमि का मालिक होना चाहिए
* योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो की मुखिया भरेगा , OTP परिवार आईडी पोर्टल में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर आयेगा
* आवेदन पत्र CSC केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा जा रहा है ।
*आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।
परिवार समृद्धि योजना के लाभ
> योजना के तहत पात्र परिवारों को 6 हजार रुपए की राशि प्रति वर्ष बैंक खाते में भेजी जाएगी
> पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। (6000-बीमा प्रीमियम की राशि , स्वैच्छिक ) या पारिवारिक भविष्य निधि (FPF) निवेश का विकल्प भी आवेदक द्वारा चुना जा सकता है
> इस योजना में परिवार के सदस्यों का भी बीमा कराया जायेगा, किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बीमा की राशि 200000 की होगी।
> योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रुपए मासिक पैंशन प्रदान की जाएगी
> प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम (स्वैच्छिक ) लगभग ₹330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जायेगा
> इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।
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