चंडीगढ़ : चौटाला शासन काल में भर्ती हुए 3206 जेबीटी टीचर को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार समाचार पत्रों में नोटिस देकर प्रतिवादी बना दिया है। चयनित टीचर को हटाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को यह जानकारी दी गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में मांग की कि उसका नाम चयन के लिए बनी पहली सूची में था लिहाजा उसको नियुक्ति देकर बाद में चयनित टीचर की भर्ती रद की जाए।
कोर्ट ने समाचार पत्रों में नोटिस के आधार पर सभी टीचर को इस मामले में प्रतिवादी मानते हुए इस मामले की सुनवाई इस भर्ती को चुनौती देने वाले मुख्य केस के साथ करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। ज्ञात रहे कि चयनित टीचर की संख्या हजारों में होने के कारण कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में सभी टीचर को प्रतिवादी बनाने के लिए अखबार में नोटिस निकालने को कहा था ताकि सभी टीचर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकें
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सम्बंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे
JBT Scam News
JBT SCAM
Selection criteria
3206 JBT
2000 Batch
JBT scam Order
P&H high court judgement
Promotion Case
Promotion Order Letter
कोर्ट ने समाचार पत्रों में नोटिस के आधार पर सभी टीचर को इस मामले में प्रतिवादी मानते हुए इस मामले की सुनवाई इस भर्ती को चुनौती देने वाले मुख्य केस के साथ करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। ज्ञात रहे कि चयनित टीचर की संख्या हजारों में होने के कारण कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में सभी टीचर को प्रतिवादी बनाने के लिए अखबार में नोटिस निकालने को कहा था ताकि सभी टीचर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकें
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