अब हरियाणा में VIP चिन्हो को वाहनों पर लिखवाने या चिपकवाने पर कटेगा चालान
इस नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, प्रेस, एयरपोर्ट, नेवी, पुलिस या अन्य कोई पदनाम नहीं लिखाया जा सकेगा। साथ ही सरकारी या प्राइवेट गाड़ी पर भी डेजिग्नेशन यानी पदनाम जैसे कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे पदनाम अब गाड़ी पर नहीं लिखे जाएंगे। ऐसा करने पर चाहे वह सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
इस नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, प्रेस, एयरपोर्ट, नेवी, पुलिस या अन्य कोई पदनाम नहीं लिखाया जा सकेगा। साथ ही सरकारी या प्राइवेट गाड़ी पर भी डेजिग्नेशन यानी पदनाम जैसे कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे पदनाम अब गाड़ी पर नहीं लिखे जाएंगे। ऐसा करने पर चाहे वह सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
ड्यूटी के दौरान केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर एंबुलेंस और फायर बिग्रेड की ही गाड़ी पर स्टीकर लग सकेगा।

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