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|| A warm welcome to you, for visiting this website - RAMESH KHOLA || || "बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच अर्थात दुष्ट के सिवाय कुछ नहीं है"- चाणक्य ( कौटिल्य ) || || "पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता" - चाणक्य (कौटिल्य ) || || "एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए, उसे जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए" - चाणक्य (कौटिल्य ) || || "कुमंत्रणा से राजा का, कुसंगति से साधु का, अत्यधिक दुलार से पुत्र का और अविद्या से ब्राह्मण का नाश होता है" - विदुर || || सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास - गोस्वामी तुलसीदास (श्रीरामचरितमानस, सुंदरकाण्ड, दोहा संख्या 37) || || जब आपसे बहस (वाद-विवाद) करने वाले की भाषा असभ्य हो जाये, तो उसकी बोखलाहट से समझ लेना कि उसका मनोबल गिर चुका है और उसकी आत्मा ने हार स्वीकार कर ली है - रमेश खोला ||

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आपका हार्दिक अभिनन्दन है

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19 February 2020

Toll Free No for PM Kisan Samman Nidhi

             Toll Free No : 1800-11-5526
जिन किसान भाइयो ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी  फसल का बीमा करवा रखा है; वह अपनी ओलावृष्टि या अन्य आपदा से नष्ट फसल के क्लेम हेतु संबंधित ब्लाक /उपमंडल/जिला स्तर के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में बीमित किसान होने के प्रमाण ( बैंक द्वारा फसल का प्रीमियम काटने का कोई दस्तावेज) सहित प्रारूप-1 (Proforma-1) भरकरआपदा के 72 घंटे के अंदर अंदर कृषि विभाग में जमा कराएं
                                 प्रारूप-1

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि ( Rs 2000 *3 = 6000 ) यदि आपके बैंक खाते में नहीं आ रही तो सोमवार से शुक्रवार तक इन फ़ोन न 011-23381092 पर इसकी सूचना दें  या  pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल करें 

समस्या समाधान न होने पर , इस योजना के "किसान वेलफेयर सेक्शन" में भी संपर्क कर सकते हैं. 
 इसका फोन नंबर है 011-23382401, जबकि ई-मेल आईडी  pmkisan-hqrs@gov.in  है.

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हरियाणा :  परिवार समृद्धि योजना

पात्रता की शर्तें

* आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
* परिवार ( परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर वाले परिवार ) की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए (परिवार के सभी बैंक खातों की सूचना)
 * 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) तक की भूमि का मालिक होना चाहिए 
* योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो की मुखिया भरेगा , OTP  परिवार आईडी पोर्टल में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर आयेगा
* आवेदन पत्र CSC केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा जा रहा है ।
*आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।

परिवार समृद्धि योजना के लाभ

> योजना के तहत पात्र परिवारों को 6 हजार रुपए की राशि प्रति वर्ष बैंक खाते में भेजी जाएगी

> पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। (6000-बीमा प्रीमियम की राशि  , स्वैच्छिक या पारिवारिक भविष्य निधि (FPF) निवेश का विकल्प भी आवेदक द्वारा चुना जा सकता है

> इस योजना में परिवार के सदस्यों का भी बीमा कराया जायेगा, किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बीमा की राशि 200000 की होगी।
> योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रुपए मासिक पैंशन प्रदान की जाएगी
> प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम (स्वैच्छिक ) लगभग ₹330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जायेगा
> इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।

साभार: अमर उजाला 

17 February 2020

court_cases


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CWP 28382 of 2013
9300+34800 (GP-4200) वालों को 1st ACP 4600 की बजाय 4800 मिलेगा

End

08 February 2020

No VIP Symbols on vehicles in Haryana

अब हरियाणा में VIP चिन्हो को वाहनों पर लिखवाने या चिपकवाने पर कटेगा चालान 
इस नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, प्रेस, एयरपोर्ट, नेवी, पुलिस या अन्य कोई पदनाम  नहीं लिखाया जा सकेगा। साथ ही सरकारी या प्राइवेट गाड़ी पर भी डेजिग्नेशन यानी पदनाम जैसे कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे पदनाम अब गाड़ी पर नहीं लिखे जाएंगे। ऐसा करने पर चाहे वह सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
 ड्यूटी के दौरान केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर एंबुलेंस और फायर बिग्रेड की ही गाड़ी पर स्टीकर लग सकेगा।

07 February 2020

Valentine’s Day

 वैलेंटाइन एक पादरी (चर्च के पुजारी) का नाम  था , जो कि रोम में रहता था, उस वक्त रोम पर "क्लॉडियस" नामक राजा का राज्य  था, उसकी  इच्छा थी कि वह एक सर्व शक्तिशाली राजा बने, इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना की जरुरत थी, उसने आदेश दिया कि हर नागरिक को सेना में भर्ती होना जरुरी है , लेकिन रोम के लोग आपने बच्चो को सेना में भर्ती नहीं करना  चाहते थे  , तब राजा  ने एक नियम  बनाया कि भविष्य में कोई भी शादी नहीं करेगा अर्थात राजा ने नई शादी करने पर प्रतिबन्ध  लगवा दिया. यह आदेश रोम वासियो को ठीक नहीं लगा , पर राजा  के सामने कोई कुछ नहीं कह पाया. पादरी वैलेंटाइन  भी इस बात के पक्षधर नहीं था
 एक दिन एक प्रेमी जोड़ा पादरी के पास आया और  शादी करने की इच्छा ज़ाहिर की, तब पादरी वैलेंटाइन ने राज्य आज्ञा के विपरीत जाकर उनकी  शादी चुपचाप एक कमरे में करवाई.  लेकिन इस शादी का राजा को पता चल गया और उसने पादरी वैलेंटाइन को कैद कर लिया और उसे मौत की सजा सुनाई गई और 14 फरवरी के दिन उसे मौत  (14 फरवरी 269 AD) के घाट उतार दिया गया , अब जरा सोचो कि हमारे देश  भारत में लोग "वैलेंटाइन डे" किस उद्देश्य और सोच से मनाते है 

आँख बंद कर किसी की होड़ को छोड़कर अपने विवेक से सोचा - रमेश खोला


01 February 2020

INCOME TAX CALCULATOR

New Tax 2025-26
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1. एक उदाहरण जिस कर्मचारी की कुल आय 7,50,000 है तो उसकी टैक्स गणना, नई और पुरानी टैक्स प्रणाली सहित :

नई कर योजना (ऐच्छिक) :-
कुल आय = 750000
2.5 लाख तक का कर = 0
2.5 से 5 लाख @ 5% = 12500
5 से 7.5 लाख @ 10% = 25000
कुल कर = 37500
उपकर @ 4% = 1500
कर देय = 39000

पुरानी कर योजना :-
कुल आय = 750000
मानक कटौती =50000
बचत 80C = 150000
कर योग्य आय = 550000
250000 तक का कर = 0
2.5 से 5 लाख @ 5% = 12500
5 से 10 लाख @ 20% = 10000
कुल कर = 22500
उपकर @ 4% = 900
कर देय = 23400
नोट : अन्य बचत या रिबेट की गणना यहां नहीं की गयी है  आप अपने अनुसार अन्य रिबेट की गणना कर सकते है 



2. एक उदाहरण जिस कर्मचारी की कुल आय 11,00,000 है तो उसकी टैक्स गणना, नई और पुरानी टैक्स प्रणाली सहित :

नई कर योजना (ऐच्छिक) :-
कुल आय =1100000
2.5 लाख तक का कर = 0
2.5 से 5 लाख @ 5% = 12500
5 से 7.5 लाख @ 10% = 25000
7.5 से 10 लाख @ 15% = 37500
10 से 12.5 लाख @ 20% = 20000
कुल कर = 95000
उपकर @ 4% = 3800
कर देय = 98800

पुरानी कर योजना :-
कुल आय = 1100000
मानक कटौती =50000
बचत 80C = 150000
कर योग्य आय = 900000
250000 तक का कर = 0
2.5 से 5 लाख @ 5% = 12500
5 से 10 लाख @ 20% = 80000
कुल कर = 92500
उपकर @ 4% = 3700
कर देय = 96200
नोट : अन्य बचत या रिबेट की गणना यहां नहीं की गयी है  आप अपने अनुसार अन्य रिबेट की गणना कर सकते है 


नई कर व्यवस्था (धारा 115 बीएसी) के तहत कुछ महत्वपूर्ण छूट / कटौती उपलब्ध नहीं है:
1. Section 10 ( LTC clause (5) , HRA clause (13A) ,  Some of the allowance as contained in clause (14) , Allowance for income of minor as contained in clause (32) ,
2. Section 16 (Standard deduction )
3. Section 23 (Interest under section 24 in respect of self-occupied or vacant property referred to in sub-section (2) )
4. Section ( clause 32AD, clause 33AB,clause 33ABA )
5. Section 57 (family pension under clause (iia) )
6. chapter VIA ( section 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA,
80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA, etc)

नई कर व्यवस्था (धारा 115 बीएसी) में भी निम्नलिखित भत्ते की छूट / कटौती की अनुमति होगी
1. Conveyance Allowance ( एक दिव्यांग कर्मचारी को निवास स्थान और ड्यूटी के स्थान के बीच आने-जाने के खर्च को पूरा करने के लिए भत्ता )
2. Transport Allowance   
3. Travel Allowance ( tour or on transfer )
4. Daily Allowance 
Income tax FY 2019- 20 (AY 2020-21)

Standard DeductionStandard Deduction for salaried persons raised from 40,000 rupees to 50,000 rupees.Rebate under section 87A : increased from 2500 to 12500 rupees up to the income of 5 lakh rupees
Income tax SlabsGeneral CategorySr.CitizenVery Sr. Citizen
Upto Rs. 2. 5LakhNILNILNIL
Rs.2.5 Lakh to 3.0 Lakh5%NILNil
Rs.3.0 Lakh to Rs.5.0 lakh5%5%NIL
Rs.5.0 Lakh to Rs.10.0 Lakh20%20%20%
Above 10.0 Lakh30%30%30%






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24 January 2020

GK14 Tribes of India

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सामान्य ज्ञान भाग -15 के लिए यहाँ क्लिक करे 
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सामान्य ज्ञान भाग -14 

भारत की जनजातियाँ (Tribes of India)
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जनजातियों की विशेषताएंआदि मानवीय जीवन शैली , भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, आर्थिक रूप से पिछड़ापन,शिक्षा व् आधुनिकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं , बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच

भारत के संविधान में अनुच्छेद 366 (25) 1949:  अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसे जनजातियों या आदिवासी समुदायों या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों के रूप में है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है;

Article 366(25) in The Constitution Of India 1949
(25) Scheduled Tribes means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution;

Article 342 in The Constitution Of India 1949
342. Scheduled Tribes
(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be
(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause ( 1 ) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification PART XVII OFFICIAL LANGUAGE CHAPTER I LANGUAGE OF THE UNION

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जनजाति                     राज्य
मिरी/मिसिंग -असम, अरुणाचल प्रदेश
बोरो -असम
खासी -असम, मेघालय, मिजोरम
लुशाई/एनिमिजो - असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम
नागा -नागालैंड
त्रिपुरी -त्रिपुरा
गारो -नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, प. बंगाल
संथाल- बिहार, त्रिपुरा, ओडिसा, झारखण्ड, प. बंगाल
खोद -बिहार, झारखण्ड, प. बंगाल, ओडिसा
हो - बिहार, झारखण्ड, ओडिसा, प. बंगाल
मुंडा -बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,ओडिसा, त्रिपुरा,प.बंगाल
भूमिज -झारखण्ड, ओडिसा, प. बंगाल
कोया -ओडिसा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक
गुज्जर -हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर
मीणा - राजस्थान, मध्यप्रदेश
कोकण -राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दादर-नागर हवेली
नैकड़ा- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, दमन-दीव, दादर-नागर हवेली
दुबला -गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन-दीव, दादर नगर हवेली
राठवा -गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
धरुआ -गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक, गोवा, दमन-दीव, दादर नगर हवेली
वरली -गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन-दीव, दादर-नागर हवेली
गोंड-गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश, आँध्रप्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ओडिसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, प. बंगाल
भील -मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र
हल्बा -मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़
उरांव -मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र
कोल-मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिसा
कंवर- मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिसा
कोरकू -मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़
सहरिया -मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
कोली-महादेव महाराष्ट्र
सुगेलिस -आंध्रप्रदेश
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